हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: विवादित प्लॉटों पर थर्ड पार्टी राइट्स पर रोक

भीलवाड़ा समाचार 
भीलवाड़ा/ जोधपुर (जम)गाड़िया लोहार समुदाय को आवंटित भूखंडों से जुड़े विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश जारी करते हुए संबंधित प्लॉटों पर किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी राइट्स (तीसरे पक्ष के अधिकार) सृजित करने पर रोक लगा दी है।
डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 20835/2025 में राजेश सिंह सिसोदिया बनाम राज्य सरकार मामले की सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी व जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित एडिशनल एडवोकेट जनरल राजेश पंवार के अनुरोध पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 5 मई 2026 को तय की है।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक संबंधित आवंटित भूखंडों में किसी भी प्रकार के नए अधिकार या लेन-देन नहीं किए जाएंगे।
इस आदेश के बाद पूरे मामले में हलचल तेज हो गई है और अब सभी की निगाहें 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस विवाद के आगे की दिशा तय होगी।